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पति-पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले छह आरोपितों को सजा ..

सभी आरोपियों ने मिलकर जय प्रकाश सिंह तथा उनकी पत्नी राजमुनी देवी को मारपीट कर घायल कर दिया था. इस हमले में दोनों पति पत्नी घायल हो गए थे. पति को जहां गोली लग गई थी, वहीं पत्नी का हाथ टूट गया था.

- वर्ष 2009 में मारपीट कर पति-पत्नी को किया था जख्मी.
- न्यायालय ने आरोपितों को पाया दोषी सुनाई सजा.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: वर्ष 2009 में जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान गोली मारकर जख्मी करने की छह आरोपियों को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुमन कुमार सिंह की अदालत के द्वारा छह आरोपियों को सजा सुनाई गई.

जिसमें मुख्य अभियुक्त लालबाबू सिंह को 7 वर्ष की सजा एवं 7 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा दी गई. वहीं दूसरी तरफ अन्य पांच अभियुक्तों रामबाबू सिंह, अरविंद सिंह, मुन्ना सिंह, हरेंद्र सिंह तथा सोनी सिंह को 4-4 वर्ष की सजा तथा 4-4 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि वर्ष 2009 में सभी आरोपियों ने मिलकर जय प्रकाश सिंह तथा उनकी पत्नी राजमुनी देवी को मारपीट कर घायल कर दिया था. इस हमले में दोनों पति पत्नी घायल हो गए थे. पति को जहां गोली लग गई थी, वहीं पत्नी का हाथ टूट गया था. मामले को लेकर सूचक सह पीड़ित जय प्रकाश सिंह के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
























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