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दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड ..

इसके बाद उन्होंने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. हालांकि, इस मुकदमें में दो लोगों को आरोपित बनाया गया था. लेकिन, दूसरे आरोपित कमल सिंह के विरुद्ध पुलिस किसी भी प्रकार की सुबूत पेश नहीं कर पाई

- सिकरौल थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला.

- पीड़ित राहत कोष से भी मिलेगा 3 लाख रुपये का मुआवजा.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: व्यवहार न्यायालय के एडीजे एक की विशेष न्यायालय में दुष्कर्म मामले में गुरुवार को सज़ा सुनाई गयी. आरोपित को आजीवन कारावास की सज़ा के साथ पचास हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित राहत कोष से तीन लाख रूपये की राशि बतौर मुआवजा भी दी जाएगी. इसके पूर्व सोमवार को दोनों पक्षों के दलील में न्यायाधीश जितेन्द्र पाण्डेय ने अभियुक्त नादा सिंह के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया था. इसके बाद उन्होंने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. हालांकि, इस मुकदमें में दो लोगों को आरोपित बनाया गया था. लेकिन, दूसरे आरोपित कमल सिंह के विरुद्ध पुलिस किसी भी प्रकार की सुबूत पेश नहीं कर पाई. इस वजह से कोर्ट ने उसे साक्ष्य के अभाव में मुकदमें से बरी कर दिया.

अभियुक्त सिकरौल थना क्षेत्र के भदार गांव के रहने वाले है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि पॉक्सो  मामले में सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें गांव के ही सूचक ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि मेरी बहन स्नान करने गई थी. इसी क्रम में नादा सिंह के दालान के पास कुछ लोगों ने मिल कर मेरी बहन को उठा लिया था तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.













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