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चुनाव मैदान में खड़े किए डमी कैंडीडेट्स तो खैर नहीं ..

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए डमी कैंडिडेट की पहचान कर उस पर इंडियन पीनल कोड की धारा 171 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

- दर्ज होगी प्राथमिकी, खड़े कराने वाले पर भी होगी कारवाई.

- क्लोज मॉनिटरिंग के द्वारा रखी जायेगी हर गतिविधि पर नज़र.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: लोकसभा चुनाव में अगर डमी कैंडिडेट का खुलासा होता है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए डमी कैंडिडेट की पहचान कर उस पर इंडियन पीनल कोड की धारा 171 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इनकी पहचान करने के लिए विजिलेंट इलेक्शन मशीनरी को लगाया जाएगा. आयोग का मानना है कि नाम निर्देशन के कुछ ही दिनों बाद विजिलेंट इलेक्शन मशीनरी के जरिए क्षेत्र से मिल रही सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात हो सकता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कौन अभ्यर्थी डमी अभ्यर्थी हैं या हो सकते हैं. इसके आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की क्लोज मॉनीटरिग की जाएगी. जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर प्रचार-प्रसार सामग्रियों की जांच कराने का आदेश दिया गया है. अगर उनके वाहनों पर किसी दूसरे अभ्यर्थी की चुनाव प्रचार सामग्री मिलती है तो वह उनके डमी कैंडिडेट होने का स्पष्ट इंडीकेशन होगा. ऐसी परिस्थिति में प्रचार सामग्री की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.

माइक्रो आब्जर्बर करेंगे डमी कैँडिडेट का पर्यवेक्षण:

डमी कैंडिडेट द्वारा नियुक्त किए गए मतदान अभिकर्ता के कार्यों का माइक्रो आब्जर्बर द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना है. यही नहीं, माइक्रो आब्जर्बर को यह जिम्मेवारी भी होगी कि वह वीडियोग्राफी कराकर उनके कार्यों के साक्ष्य एकत्रित करें. तत्पश्चात उसी साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ आईपीसी की निर्धारित धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी.

मतगणना अभिकर्ता पर भी हो सकती है ऐसी कार्रवाई:

ऐसी कार्रवाई केवल डमी कैंडिडेट पर नहीं होगी अपितु मतगणना अभिकर्ता के मामले में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है.

अधिकारी ने बताया कि अगर मतगणना अभिकर्ता की भी इस तरह की संलिप्तता उजागर होती है तो इंडियन पीनल कोड की निर्धारित धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

प्रेक्षक निर्गत करेंगे अभ्यर्थी को नोटिस:

बताया जाता है कि डमी कैंडिडेट का खुलासा होने पर निर्वाची पदाधिकारी अथवा प्रेक्षक द्वारा उक्त अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत किया जाएगा. इस दौरान जिनके पक्ष में डमी कैंडिडेट के चुनाव लड़ने का प्रमाण मिलता है, उनसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं उनके निर्वाचन व्यय में उस डमी अभ्यर्थी द्वारा किए गए व्यय को जोड़ दिया जाए.
















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