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वृद्धजनों को मिलेगी पेंशन, प्रखंड कार्यालय में जमा करें आवेदन ..

इसके लिए प्रखंडवार रोस्टर तैयार कर आवेदन लिए जाने की योजना है. योजना के तहत 60 साल से अधिक के आवेदकों को प्रति माह 400 रुपया पेंशन दी जाएगी. जबकि 80 साल से अधिक उम्र वाले वृद्धों को प्रति माह 500 रुपये पेंशन दी जाएगी

- वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत जमा हो रहे आवेदन

- डायरेक्ट कैश बेनिफिट के तहत सीधे खाते में जाएंगे पैसे.


बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: गुरुजनों को लेकर सरकार की विशेष पहल के अंतर्गत सूबे के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है.  एक जून से शुरू इस योजना के तहत न तो कोई जाति का बंधन रखा गया है और न लाल पीले कार्ड का बंधन तय किया गया है. शर्त यह है कि आवेदक की उम्र 60 साल से अधिक हो और उन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार से कोई वेतन, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो.

इसकी जानकारी देते जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ऐसे आवेदकों का निबंधन शनिवार से शुरू कर दिया गया है. जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके लिए प्रखंडवार रोस्टर तैयार कर आवेदन लिए जाने की योजना है. योजना के तहत 60 साल से अधिक के आवेदकों को प्रति माह 400 रुपया पेंशन दी जाएगी. जबकि 80 साल से अधिक उम्र वाले वृद्धों को प्रति माह 500 रुपये पेंशन दी जाएगी. पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आवेदकों के बैंक खाता में भेजी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को संबंधित प्रखंड कार्यालय पर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से अपना आवेदन जमा कराना होगा. सभी वर्गों अथवा श्रेणियों के आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है. पेशन के आवेदन के लिए जरूरी कागजात

पेंशन का आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रति रंगीन फोटो, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रतिलिपि, आइएफएस कोड के साथ बैंक खाता का ब्यौरा के साथ देना होगा. जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में एक अप्रैल से पंचायतवार रोस्टर तैयार कर निबंधन की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी. पर आचार संहिता लागू होने के बाद निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जा सकी. आवेदकों की संख्या अधिक होने की संभावना को देखते हुए प्रत्येक आरटीपीएस काउंटर पर अतिरिक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. साथ ही आवेदकों की सुविधा के लिए आरटीपीएस काउंटर पर पेय जल के साथ ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है.









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