कोरोना_वायरस को लेकर न्यायालय अलर्ट, कार्यावधि में हुआ बदलाव ..
सभी न्यायिक कार्य सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक की संपादित किए जाए. जिसके बाद बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार बक्सर व्यवहार न्यायालय तथा डुमराँव अनुमंडलीय न्यायालय की कार्यावधि को बदल दिया गया है.
- प्रातः कालीन वेला में सुबह 7:00 बजे से 1:00 बजे तक चलाये जाएंगे न्यायालय.
- 27 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना वायरस को लेकर बक्सर न्याय मंडल 18 मार्च से प्रातः कालीन हो गया है. न्यायालय की अवधि प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक की होगी. यह आदेश 27 जून तक प्रभावी रहेगा. पटना हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के आलोक में बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसका विधिवत आदेश निर्गत कर दिया है.
इस बाबत व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि, पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय ने बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायालय को प्रेषित अपने आदेश में यह बताया है कि, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के दिशा निर्देशों के आलोक में सभी न्यायिक कार्य सुबह 7:00 बजे से 1:00 बजे तक की संपादित किए जाए. वहीं, 9:30 से 10:00 बजे तक मध्यावकाश होगा. जिसके बाद बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार बक्सर व्यवहार न्यायालय तथा डुमराँव अनुमंडलीय न्यायालय की कार्यावधि को बदल दिया गया है.
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