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Buxar Top News: मंदिर निर्माण के लिए बालू की चोरी करने वाले चार युवकों को भेजा गया जेल ..


इटाढी थाना पुलिस ने  ठोरा नदी से अवैध खननकर रहे चार युवकों को पकड़ कर जेल भेज दिया है.

- कहते हैं कानूनी जानकार, न्यायसंगत नहीं है चोरी का आरोप.
- पुलिस ने कहा, जांच में होगा मामले का खुलासा.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: इटाढ़ी पुलिस द्वारा अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार स्थानीय युवकों को न्यायालय में प्रस्तुत किया. गया प्राप्त जानकारी के अनुसार इटाढ़ी के अंचलाधिकारी अंशु कुमार सिंह ने गिरफ्तार युवकों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें कहा गया है कि ये सभी ठोरा नदी से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं. जिसके आधार पर उन्होंने थाने में अवैध रूप से बालू के खनन मामला दर्ज कराया है.

मामला दर्ज होने के साथ ही विधिक जानकारों के बीच इसकी चर्चा होने लगी बात दरअसल यह थी कि मामले में अवैध खनन के लिए लगाई गई धाराओं के अलावे धारा 379 भी लगाई गई थी. वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व अपर लोक अभियोजक श्री निवास चौबे बताते हैं कि मामले में धारा 379 लगाया जाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने बताया कि धारा 379 लगाने का सीधा मतलब यह है की बिना किसी के इजाजत के उसकी संपत्ति को ले जाना. सीधे तौर पर कहा जाए तो इस धारा को चोरी के आरोपी के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है. उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक स्थानीय गांव के निवासी हैं तथा वह मंदिर निर्माण के लिए ठोरा नदी से बलुहट मिट्टी निकालने गए थे. उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि सोन तथा गंगा के बालू की तरह ठोरा नदी से बलुहट मिट्टी निकालना कानूनी अपराध है, तथा यह अपराध की श्रेणी में आता है. अधिवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों पर देश के हर नागरिक का पूरा अधिकार है बावजूद इसके  अगर  अवैध खनन  के मामले में  खनन  अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जाता  तो यह जमानती अपराध होता  तथा  इस मामले में थाना स्तर पर भी युवकों को जमानत दी जा सकती थी. इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 379 का प्रयोग कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि मामले का उद्देश्य लोगों को   भयभीत कर उनका का भयादोहन करना है

इस संदर्भ में आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी द्वारा मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है यह पूछे जाने पर कि क्या धारा 379 का प्रयोग सही है? उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मामला चोरी का है अथवा नहीं उसके बाद न्यायसंगत कारवाई की जाएगी.














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